The post of President in indian constitution. Articles regarding Rashtrapati.

 राष्ट्रपति
आर्टिकल – 52 ( भारत का एक राष्ट्रपति होगा)


राष्ट्रपति पद का अर्थ -
राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, राज्य का प्रधान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, देश के प्रथम नागरिक,  तथा भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं


उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है (सिर्फ संघ तथा समवर्ती सूची पर)

अध्यादेश का अर्थ है अस्थाई कानून अर्थात जब संसद सत्र में ना हो और कोई कानून की आवश्यकता पड़ती है तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के रूप में अस्थाई कानून बनाई जाती है।

राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है,  आकस्मिक निधि के वहन पर इनका अधिकार होता है,  युद्ध तथा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।

योग्यता (आर्टिकल 58) -

राष्ट्रपति के उम्मीदवार भारत के नागरिक होंगे, उनकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा होगी एवं लोकसभा के सदस्य हेतु निर्धारित सभी योग्यताएं हो
नोट - उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है



निर्वाचन विधि:-

राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से किया जाता है

राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जानकारी:-

इनके चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्ताव तथा 50 अनुमोदको की आवश्यकता होती है।
किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए अधिकतम बार  की कोई सीमा नहीं होती है।
उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय दिया जाता है ।
संसद के दोनों सदनो  तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं।


नोट - (आर्टिकल 71)  राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं।



संबंधित अनुच्छेद –

आर्टिकल 52 - भारत का एक राष्ट्रपति होगा

आर्टिकल 56 -  राष्ट्रपति पद्गग्रहन कि अवधि से 5 वर्ष तक  अपने पद पर बने रहेंगे।
आर्टिकल 60 - राष्ट्रपति भारत के मुख्यन्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं।



आर्टिकल 61 -  संविधान की अवहेलना के दोषी  या भ्रष्टाचार इत्यादि के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग।
नोट - महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पर  दोषसिद्धि करके उन्हें हटाया जा सकता है।
आर्टिकल 123 - राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

आर्टिकल 124 -  राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति



विविध -

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है।
राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं लौटा सकते हैं।
जब लोकसभा राज्यसभा सत्र में हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है
राज्यसभा एक स्थाई सदन है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रपति के पास लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है

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